सऊदी अरब में विदेशी कर्मचारी कौन सी फ़ीस देता है?
इक़ामा रिन्यू होते समय कई फ़ीस एक साथ भरी जाती हैं। कुछ आपकी ज़िम्मेदारी हैं और कुछ, कानून के हिसाब से, कंपनी (एम्प्लॉयर) की:
| फ़ीस | रकम | कौन देगा |
|---|---|---|
| डिपेंडेंट फ़ीस | फ़ैमिली के हर सदस्य के लिए 400 रियाल महीना | आप |
| फ़ैमिली का एग्ज़िट री-एंट्री वीज़ा | सिंगल: 2 महीने के 200 रियाल + हर अतिरिक्त महीने के 100 रियाल। मल्टीपल: 3 महीने के 500 रियाल + हर अतिरिक्त महीने के 200 रियाल | आप |
| आपका इक़ामा बनवाना या रिन्यू करवाना | 650 रियाल सालाना (3, 6, 9 या 12 महीने के लिए रिन्यू हो सकता है) | कंपनी |
| वर्क परमिट (विदेशी कर्मचारी लेवी) | 800 रियाल महीना, या 700 रियाल उन कंपनियों में जहाँ सऊदी कर्मचारी विदेशियों के बराबर या ज़्यादा हैं | कंपनी |
| आपका अपना एग्ज़िट री-एंट्री वीज़ा | ऊपर वाली दर से | कंपनी |
| इक़ामा देर से रिन्यू करने का जुर्माना | पहली बार 500 रियाल, दूसरी बार 1,000 रियाल | कंपनी |
सऊदी लेबर लॉ का आर्टिकल 40 कहता है कि कर्मचारी के इक़ामा और वर्क परमिट की फ़ीस, उनका रिन्यूअल और देरी का जुर्माना, और कर्मचारी का एग्ज़िट री-एंट्री वीज़ा कंपनी देगी। अगर कंपनी यह पैसा आपकी सैलरी से काटती है, तो आप मानव संसाधन मंत्रालय (Ministry of Human Resources) में शिकायत कर सकते हैं।
उदाहरण
पत्नी और दो बच्चे, 12 महीने के लिए रिन्यूअल
डिपेंडेंट फ़ीस: 3 × 400 × 12 = 14,400 रियाल, यानी 1,200 रियाल महीना।
वही फ़ैमिली सिंगल वीज़ा पर 3 महीने के लिए घर जा रही है
हर वीज़ा: 2 महीने के 200 रियाल + तीसरे महीने के 100 रियाल = 300 रियाल। फ़ैमिली के तीन लोगों के लिए: 900 रियाल। आपका अपना वीज़ा कंपनी देगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
डिपेंडेंट किसे कहते हैं?
आपकी स्पॉन्सरशिप पर फ़ैमिली के वे लोग जो आपके साथ सऊदी अरब में रहते हैं, जैसे पत्नी और बच्चे। हर एक का 400 रियाल महीना लगता है, जो इक़ामा रिन्यू होते समय भरा जाता है।
क्या मैं एक साल से कम के लिए रिन्यू करवा सकता हूँ?
हाँ। इक़ामा, वर्क परमिट और डिपेंडेंट फ़ीस 3, 6, 9 या 12 महीने के लिए रिन्यू हो सकती है, ताकि खर्च थोड़ा-थोड़ा करके दिया जा सके।
मेरी कंपनी इक़ामा की फ़ीस मेरी सैलरी से काटती है। क्या यह सही है?
नहीं। लेबर लॉ के आर्टिकल 40 के तहत कर्मचारी के इक़ामा और वर्क परमिट की फ़ीस और उनका रिन्यूअल कंपनी देती है। डिपेंडेंट फ़ीस और आपकी फ़ैमिली के वीज़ा आपकी ज़िम्मेदारी हैं।
क्या प्रीमियम रेज़िडेंसी वालों को डिपेंडेंट फ़ीस देनी होती है?
नहीं। सऊदी प्रीमियम रेज़िडेंसी वाले लोगों को डिपेंडेंट फ़ीस से छूट है।
फ़ीस कहाँ भरूँ?
अपने बैंक में सरकारी पेमेंट (SADAD) से, फिर रिन्यूअल Absher में पूरा होता है, या कंपनी Muqeem में करती है।
आखिरी बार जाँचा गया: अक्टूबर 2026। सरकारी फ़ैसले से फ़ीस बदल सकती है; पैसे भरने से पहले Absher में या जनरल डायरेक्टरेट ऑफ़ पासपोर्ट्स (जवाज़ात) से मौजूदा रकम जाँच लें। यह कैलकुलेटर एक अंदाज़ा है, कानूनी सलाह नहीं।
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